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कुलभूषण जाधव को मिली राहत पर पाकिस्तान के विपक्ष ने उठाए सवाल, ‘नए कानून’ को बताया ‘अवैध’


अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। अब कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे।
पाकिस्तान के विपक्ष ने इस राहत पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि विपक्ष का चाहें एक सदस्य संसद में मौजूद हो या 206, अगर सत्तारूढ़ दल तो कानून पारित करने के लिए 222 वोट नहीं मिल सकते तो यह कानून नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हमारी नजर में नियमों के मुताबिक आज कोई कानून नहीं बने हैं। अगर सरकार इस प्रक्रिया को सही करार देती है तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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