मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में कथित तौर पर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के चलते आम चौराहे पर पत्नी को लगातार तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक रिश्ता तुरंत खत्म करने के आरोप में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी ।
पुलिस ने बताया कि इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर केशरवर्डी की 22 वर्षीय महिला ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके पति जोहेर ने उसे इस गांव के आम चौराहे पर ‘‘तलाक, तलाक, तलाक” बोला और कहा कि दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म माना जाए।
पुलिस अधिकारी ने आरोपों के हवाले से बताया कि जोहेर और उसकी मां तस्लीम शिकायतकर्ता महिला को पिछले दो साल से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे क्योंकि उसके मायके वालों ने ससुराल पक्ष को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दी थी।
अधिकारी ने बताया कि दहेज की कथित मांग पूरी नहीं किए जाने के चलते महिला को उसका पति और सास लम्बे समय से तलाक की धमकी भी दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति व सास के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।