मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए हैं। सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों की अब छूट दी गई है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि आदेश बुधवार से ही लागू होंगे।
सीएम ने कहा कि शादी में मेहमानों की संख्या पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस 100% क्षमता से खुलेंगे। रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अब भी अनिवार्य होगा।
सरकार की इस घोषणा के बाद अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में मेहमानों की संख्या पर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेज 100% क्षमता से चलेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि भी पूरी क्षमता से खुलेंगे।
रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू अब नहीं लगेगा। मेलों में दुकानदार अपनी दुकानें लगा सकेंगे, बशर्ते उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं और सभी स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है। सिनेमा हॉल में भी स्टाफ को दोनों डोज लगा होना चाहिए। सरकार ने फिलहाल मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कोई रियायत नहीं दी है।
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