Pradesh Samwad
देश विदेश

रूस की अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाई पाबंदी, तुरंत लागू करने का दिया आदेश


मॉस्को की एक अदालत ने सोमवार को ‘चरमपंथी गतिविधियों’ के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला दोनों सोशल मीडिया मंचों की मूल कंपनी ‘मेटा’ के खिलाफ दायर मामले में आया है। त्वरस्कोय जिला अदालत ने अभियोजकों के एक आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें ‘मेटा प्लेटफॉर्म इंक’ को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी और फेसबुक व इंस्टाग्राम को ‘चरमपंथी गतिविधियों’ के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
अभियोजकों ने सोशल मीडिया मंचों पर यूक्रेन में रूस की सेना की कार्रवाई के संबंध में फर्जी खबरों और रूस में प्रदर्शनों की अपीलों को हटाने की रूस की सरकार के आग्रह को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अदालत के फैसले ने ‘मेटा’ को रूस में कार्यालय खोलने और व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस की ओर से संपर्क किए जाने पर ‘मेटा’ ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया ।
रूस ने बाइडेन के बयान पर अमेरिकी राजदूत को किया तलब : रूसी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवन को तलब किया और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर हाल ही में दिए गए बयान पर एक विरोध पत्र सौंपा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 21 मार्च को दिए एक बयान में रूसी राष्ट्रपति को हत्यारा तानाशाह और एक शुद्ध ठग बताया था।
मंत्रालय ने कहा,‘’अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवन को सोमवार को रूसी विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और व्हाइट हाउस के प्रमुख जो बाइडेन द्वारा रूस के राष्ट्रपति के बारे में हाल ही में दिए गए अस्वीकार्य बयान से संबंधित एक विरोध पत्र सौंपा।‘‘ मंत्रालय के अनुसार, बाइडेन के बयान रूस और अमेरिका के बीच के संबंधों को काफी प्रभावित कर सकता है, दोनों देशों के संबंध टूटने की कगार पर आ गया है।

Related posts

तालिबान के हमदर्द बन रहे एर्दोगन का ऐलान, तुर्की में अफगान शरणार्थियों को नहीं रखेंगे

Pradesh Samwad Team

भोपाल में प्रधानमंत्री रोजगार मेला का सफल आयोजन

Pradesh Samwad Team

रूसी रॉकेट हमले में यूक्रेन की मशहूर एक्‍ट्रेस की मौत

Pradesh Samwad Team

Leave a Comment