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शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को चार लाख तक की मिलेगी मदद


शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet Decision News) की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं और महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गई। योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
इसके साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। इस फैसले से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिलाओं को बड़ा फायदा मिलेगा।
गैस पीड़ित और उनके बच्चों को आयुष्मान योजना से इलाज : कैबिनेट की बैठक में गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान “निरामयम” मध्यप्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार हर साल पांच लाख रुपये तक, एनएचपीएस योजना में चिह्नित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन्हें पात्र माने जाने को लेकर भारत सरकार को भी लिखा जाएगा।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पदों होगी भर्ती : इसके साथ ही कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पद परों सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति मिली है। शेष 75 प्रतिशत पदों पर पूर्व से कार्यरत द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अनुसार पदस्थ/समायोजित किए जाने हेतु नेत्ररोग विशेषज्ञ के 64 और ईएनटी विशेषज्ञ के 42 अतिरिक्त पदों को 6600 ग्रेड-पे अंतर्गत सांख्येत्तर पद/अधिसंख्य पद (supernumerary post) के रूप में निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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