22.5 C
Madhya Pradesh
December 9, 2024
Pradesh Samwad
प्रदेशमहाराष्ट्र

ठाणे की अदालत ने आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया

महाराष्ट्र (Maharashtra Latest News) के ठाणे शहर की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज वसूली के एक मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट आरजे तांबले ने दो दिनों पहले ठाणे नगर थाना को आदेश जारी किया जहां मामला दर्ज है। आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ।
अदालत ने कहा, ‘आरोपी के तौर पर परमबीर सिंह घर संख्या- 133, सेक्टर – 27, चंडीगढ़ जिन पर आईपीसी की धारा 384 के तहत वसूली सहित अन्य आरोप हैं, उनके संदर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपी को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें।’ परमबीर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर वसूली को लेकर जुलाई में मामला दर्ज हुआ। इसमें छह पुलिस अधिकारी भी आरोपी हैं।
‘सवा करोड़ रुपये की उगाही की थी’ : अन्य आरोपियों में सेवानिवृत्त ‘मुठभेड़ विशेषज्ञ’ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त एन. टी. कदम और पुलिस निरीक्षक राजकुमार कोथमिरे शामिल हैं। शिकायतकर्ता केतन तन्ना ने आरोप लगाए थे कि जब सिंह जनवरी 2018 से फरवरी 2019 के बीच ठाणे के पुलिस आयुक्त थे तो आरोपी ने वसूली रोधी प्रकोष्ठ के कार्यालय में उन्हें तलबकर सवा करोड़ रुपये की उगाही की थी और उन्हें गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।
अनिल देशमुख पर लगाए थे गंभीर आरोप : दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटकों से लदे एक वाहन के खड़ा करने और इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मार्च 2021 में सिंह को मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटा दिया गया था। बाद में उन्होंने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

Related posts

पालिथीन मे रोड के किनारे मिले नवजात शिशु की मौत पर शिशु की नानी एवं डॉक्टर समेत 3 आरोपियों गिरफ्तार

Pradesh Samwad Team

केंद्र और राज्य में हमारी सरकार, फूंक मार देंगे तो उड़ जाओगे

Pradesh Samwad Team

चार बुजुर्ग आदिवासियों को शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी हेलिकॉप्टर में घुमाया, कहा- वे हमारे देवता

Pradesh Samwad Team