दुर्गा पूजा (Durga Puja Guideline News) को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने नया गाइडलाइन जारी किया है। अब राजधानी भोपाल में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन के लिए इजाजत लेना होगा। साथ ही कॉलोनियों में गरबे के लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। भोपाल कलेक्टर के आदेश के अनुसार जहां भी ये आयोजन होंगे, वहां क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही अनुमति मिलेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले बड़े आयोजनों के लिए कोई अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं, जहां मूर्ति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है, वहां रात 10 बजे तक ही डीजे बजेगा। इस दौरान भोपाल में राजनैतिक और खेल का कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। सभी धार्मिक स्थलों पर भी 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति की अनुमति है। कलेक्टर के अनुसार सभी मार्केट और मॉल अपने निर्धारित समय तक ही खुलेंगे।
वहीं, सिनेमा हॉल 50 फीसदी दर्शकों के साथ ही संचालित होंगे। जिम और फिटनेस सेंटर अभी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेंगे। 15 अक्टूबर के बाद पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। रेस्टोरेंट कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 300 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम के बारे में एसडीएम को जानकारी देनी होगी। सभी कोचिंग संस्थान भी 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इस साल जगह-जगह पर छोटे पंडाल स्थापित करने की अनुमति दी गई है। मगर सभी जगहों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।