Pradesh Samwad
प्रदेशमध्य प्रदेशराजनीति

ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला


मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शुक्रवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग कानून के दायरे में चुनाव करवाए और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में बदलने की अधिसूचना जारी करे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव कि प्रक्रिया रोक दी है। प्रदेश के पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए शनिवार को होने वाली प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Related posts

Mathématiques du mobile : comment les tournois optimisent l’expérience joueur sur les casinos en ligne

Nouvel An, Nouveau Pari : Guide Débutant de la Gestion de Bankroll pour Réussir dans les Paris Sportifs en Ligne

Jak iGaming zaručuje férovost slotů – průvodce pro začátečníky

Leave a Comment