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दिल्‍ली में पुरानी गाड़ि‍यां रखने वाले ध्‍यान दें! सड़क पर उतारी तो जब्‍त हो जाएगी

दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चलाने के बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों ने पुरानी गाड़ियों के लिए इजाजत दे रखी है, उनके मामले में दस साल से ज्यादा लेकिन 15 साल से कम पुरानी डीजल गाड़ियों के लिए एनओसी ली जा सकती है।
कहां स्‍क्रैप कराएं, वेबसाइट पर देखें : दिल्ली में ‘गाइडलाइंस फॉर स्क्रैपिंग ऑफ मोटर वीइकल्स इन दिल्ली 2018’ लागू है और एक बार फिर से परिवहन विभाग ने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के संबंध में भी पब्लिक नोटिस में जानकारी दी है। कहा गया है कि अधिकृत स्क्रैपर द्वारा ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। पंजीकृत स्क्रैपरों की डिटेल परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in www.siam.in action पर दी गई है।
परिवहन मामलों के जानकारों का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीजल की दस साल पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकती हैं, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में पुरानी गाड़ियां चलाई जा सकती है। इस मसले पर स्थिति साफ करने को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में याचिका दाखिल कर सकती है।

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