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26 दिन बाद शाहरुख के चेहरे पर लौटी मुस्‍कुराहट, आर्यन को बेल मिलते ही झूम उठे अबराम


क्रूज ड्रग्स केस (Cruise drugs case) में जब 26 दिन बाद बेटे आर्यन (Aryan Khan bail) को जमानत मिली तो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर छोटे भाई अबराम (Abram Khan) ने भी अपने अंदाज में खुशी जाहिर की।
भले ही दिवाली का त्योहार 4 नवंबर को है, लेकिन मन्नत में तो दिवाली आज मनाई जा रही है। आखिर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन (Aryan Khan bail) को क्रूज ड्रग्स केस (cruise drugs case) में जमानत जो मिल गई है। आर्यन को पूरे 26 दिन बाद जमानत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchantt) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) को जमानत दे दी।
शाहरुख यह खबर सुनकर फूले नहीं समाए। जो मुस्कान पिछले 26 दिनों से उनके चेहरे से गायब थी, वह मुस्कान एक बार उनके चेहरे पर लौट आई है। बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख की पहली तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस तस्वीर में शाहरुख, वकील सतीश मानशिंदे (Satish Maneshinde) और उनकी लीगल टीम के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में शाहरुख मुस्कुराते दिख रहे हैं।
यह मुस्कुराहट कितनी अनमोल है, खुद शाहरुख से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आर्यन के साथ-साथ ये 26 दिन उनके पिता शाहरुख के लिए भी बहुत ही मुश्किल भरे रहे। उन्होंने अपने लाडले को बाहर निकालने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया।
सिर्फ शाहरुख ही नहीं, उनके छोटे बेटे अबराम (Abram Khan celebrates Aryan bail) भी खुशी से नाच उठे। वह घर की छत से फैन्स और घर के नीचे उमड़ी भीड़ की तरफ हाल हिलाते नजर आए।
आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख ने मीडिया से दूरी बनाई हुई थी। आर्यन जब जेल में थे तो शाहरुख लगातार फोन पर जेल अधिकारियों से बेटे का हाल-चाल ले रहे थे। इन पूरे 26 दिनों में वह बस एक बार आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल गए थे। उस दिन भी उनकी अपने लाडले से इंटरकॉम पर महज 15-20 मिनट बात हुई थी।
बता दें कि आर्यन को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान पकड़ा था। आर्यन के साथ-साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी पकड़ा गया था। इसके बाद तीनों आरोपियों को पहले एनसीबी की कस्टडी में और फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कस्टडी में भेजे जाने के बाद आर्यन के साथ-साथ अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने पहले सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। लेकिन वहां से अर्जी दो बार रिजेक्ट हो गई।
इसके बाद तीनों के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने लगातार तीन दिनों की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी।

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