14.5 C
Madhya Pradesh
November 22, 2024
Pradesh Samwad
दिल्ली NCRप्रदेश

दिल्‍ली में पुरानी गाड़ि‍यां रखने वाले ध्‍यान दें! सड़क पर उतारी तो जब्‍त हो जाएगी

दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चलाने के बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों ने पुरानी गाड़ियों के लिए इजाजत दे रखी है, उनके मामले में दस साल से ज्यादा लेकिन 15 साल से कम पुरानी डीजल गाड़ियों के लिए एनओसी ली जा सकती है।
कहां स्‍क्रैप कराएं, वेबसाइट पर देखें : दिल्ली में ‘गाइडलाइंस फॉर स्क्रैपिंग ऑफ मोटर वीइकल्स इन दिल्ली 2018’ लागू है और एक बार फिर से परिवहन विभाग ने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के संबंध में भी पब्लिक नोटिस में जानकारी दी है। कहा गया है कि अधिकृत स्क्रैपर द्वारा ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। पंजीकृत स्क्रैपरों की डिटेल परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in www.siam.in action पर दी गई है।
परिवहन मामलों के जानकारों का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीजल की दस साल पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकती हैं, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में पुरानी गाड़ियां चलाई जा सकती है। इस मसले पर स्थिति साफ करने को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में याचिका दाखिल कर सकती है।

Related posts

मप्र के मंत्री ने चौहान को बताया टंट्या भील का अवतार, कांग्रेस ने कहा आदिवासियों का अपमान

Pradesh Samwad Team

खंडवा, रैगांव और पृथ्वीपुर में पिछले चुनाव से कम वोटिंग, जोबट में मामूली बढोतरी

Pradesh Samwad Team

संघ संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों पर टिप्पणी: दिग्विजय सिंह को भाजपा प्रवक्ता ने भेजा कानूनी नोटिस

Pradesh Samwad Team